BIHAR DESK : कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में लगाई गई पाबंदियों में कोई ढील नहीं दी गई है. 1-16 अगस्त तक अनलॉक-3 के तहत जो पाबंदियां लगाई थीं, वे अनलॉक-4 में भी 6 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगी. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सोमवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया. इस दौरान राज्य में पहले की तरह ही शिक्षण संस्थान और मॉल नहीं खुलेंगे. साथ ही बसें नहीं चलेंगी और रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा. कर्फ्यू रात के 10 से सुबह के 5 बजे तक प्रभावी होगा.
केन्द्र सरकार ने अनलॉक-3 के तहत कई तरह की छूट के दिशा निर्देश जारी किए थे. साथ ही, राज्य सरकारों को कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी पड़ने पर गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का अधिकार भी दिया है. राज्य में ये पाबंदियां आगे भी केन्द्र सरकार के उसी दिशा निर्देश के तहत लागू रहेंगी.
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मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग ने आदेश जारी किया. वीडियो कांफ्रेसिंग से हुई इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, कृषि सचिव एन सरवण आदि उपस्थित थे.
हू-ब-हू लागू होगा पिछला नियम
कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक अनलॉक -3 का आदेश जारी किया था. इसके समाप्त होने के अगले दिन यानी सोमवार को नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत राज्य, जिला, अनुमंडल, अंचल मुख्यालयों के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में कई प्रतिबंधों को जारी रखा गया है. अनलॉक -3 की पाबंदियां 17 अगस्त से 6 सितम्बर तक अनलॉक-4 में भी हू-ब-हू लागू रहेगी. वहीं जो छूट पहले दी गई थी उन्हें भी जारी रखा गया है. 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ केन्द्र, राज्य सरकार और निजी कंपनियों के दफ्तर खुलेंगे. दुकानें भी पूर्व की भांति ही खुलेंगी. टैक्टी और ऑटो सेवा को जारी रखा गया है. मालवाहक गाड़ियों के आनेजाने पर कोई रोक नहीं होगी.
इन्हें मिली छूट भी जारी रहेगी
लॉकडाउन-6 में शर्तों के साथ व्यवसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई थी. पुराना आदेश आगे भी प्रभावि होगा, लिहाजा इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है. जिला प्रशासन पर निर्भर करेगा की दुकानें कब और कितने देर के लिए खोली जाएं. दुकान और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक अहम शर्त होगी. हालांकि मॉल बंद रहेंगे.
बसें नहीं चलेंगी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
इस दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा जाएगा. धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजन नहीं होंगे. राज्य में बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक रहेगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की आर्थिक, सामाजिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी.
Source – Live Hindustan
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