नेशनल हेराल्ड केस (National Herald Case) में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नोटिस जारी किया है| याचिका में विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने को लेकर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी| 12 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होगी|
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी| लोअर कोर्ट ने उनकी याचिका में पेश किए गए प्रमुख गवाहों के आधार पर सोनिया और राहुल के खिलाफ केस चलाए जाने से इनकार कर दिया था| राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका ने मामले में सबूत पेश करने की मांग की थी|
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याचिका पर हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल समेत ऑस्कर फर्नाडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडिया को नोटिस जारी करते हुए 12 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है| मामले में कांग्रेस नेता स्व| मोती लाल वोहरा के खिलाफ कार्रवाई उनके निधन के चलते खत्म हो गई थी| सुब्रमण्यम स्वामी ने एक शिकायत में सोनिया गांधी और अन्य लोगों पर हेराफेरी का आरोप लगाया है|
भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कोर्ट की कार्यवाही में देरी का आरोप लगाया है| पिछली सुनवाई में कांग्रेस नेताओं ने सुब्रमण्यम की याचिका का विरोध करते हुए इसे अस्पष्ट बताया था| साथ ही जानबूझकर मामले में देरी करने के इरादे से दायर करना बताया था|
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